कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश, 14 सितंबर का स्थानीय अवकाश निरस्त; 18 सितंबर को रहेगा अवकाश,
मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में स्थानीय अवकाश को लेकर पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने संशोधित आदेश जारी करते हुए 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिया है।
अब इसके स्थान पर 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को नवाखाई पर्व के अवसर पर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।
तीज के दिन पहले से घोषित है सार्वजनिक अवकाश
कलेक्टर कार्यालय से जारी संशोधित आदेश के अनुसार राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 14 सितंबर 2026, सोमवार को हरितालिका (तीज) पर्व के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश पहले ही घोषित किया जा चुका है।
इसी कारण 14 सितंबर को पूर्व में गणेश चतुर्थी के लिए घोषित स्थानीय अवकाश में संशोधन करते हुए उसे निरस्त किया गया है। इसके स्थान पर 18 सितंबर को नवाखाई पर्व के लिए स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया है।
सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में रहेगा अवकाश
संशोधित आदेश के अनुसार 18 सितंबर 2026 का स्थानीय अवकाश मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सभी संबंधित शासकीय कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा।
हालांकि, शासन के नियमानुसार यह स्थानीय अवकाश कोषालय, उपकोषालय और बैंकों पर लागू नहीं होगा। इन संस्थानों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सामान्य कामकाज जारी रहेगा।
पूर्व आदेश में हुआ संशोधन
स्थानीय अवकाश की संशोधित सूची के बाद जिले में अवकाश को लेकर पहले जारी आदेश की संबंधित तिथि में बदलाव हो गया है। अब जिले के लोगों को 14 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को नवाखाई पर्व के अवसर पर स्थानीय अवकाश मिलेगा।
प्रशासन ने संशोधित आदेश के माध्यम से अवकाश की स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के संचालन को लेकर किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न रहे।




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