LIVEभारत और दुनिया की हर बड़ी खबर
18 Jul 2026
ब्रेकिंग

धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 18 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत,

धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 18 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत,
धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 18 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत,। फोटो: आज का दिन न्यूज़

सूरजपुर और प्रतापपुर में कुल चार खंडपीठों का गठन, प्रधान जिला न्यायाधीश थॉमस एक्का ने पक्षकारों से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की

 । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर श्री थॉमस एक्का के निर्देशन में पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (धारा 138 एनआई एक्ट) से संबंधित प्रकरणों के त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

स्पेशल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर, सूरजपुर एवं तालुका न्यायालय परिसर, प्रतापपुर में किया जाएगा। अधिक से अधिक मामलों के प्रभावी निपटारे के लिए दोनों न्यायालय परिसरों में दो-दो खंडपीठों का गठन किया गया है। इस प्रकार कुल चार खंडपीठों के माध्यम से मामलों का निराकरण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, स्पेशल लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर अपने मामलों का शीघ्र, सरल और कम खर्च में निपटारा करा सकते हैं। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, जिससे समय, धन और अनावश्यक मुकदमेबाजी की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर ने धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे स्पेशल लोक अदालत में उपस्थित होकर इस प्रभावी वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर के दूरभाष 07775-299122 एवं 8120980173 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श के लिए नालसा (NALSA) के टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

यह खबर कैसी लगी?

शेयर करें

Admin

Admin

पाठकों की टिप्पणियां 0