चिरमिरी । एमसीबी पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी के मार्गदर्शन में चिरमिरी पुलिस ने शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, चिरमिरी में विद्यार्थियों के लिए विशेष यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया ।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग द्वारा किसी भी प्रकार का मोटर वाहन चलाना कानूनन प्रतिबंधित है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A के अंतर्गत वाहन के मालिक या अभिभावक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। इस प्रावधान के तहत ₹25,000 तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक का कारावास तथा वाहन का पंजीयन एक वर्ष तक निलंबित किया जा सकता है। साथ ही नाबालिग को 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।
विद्यार्थियों को बिना हेलमेट वाहन न चलाने, तीन सवारी न बैठाने, तेज गति एवं लापरवाही से वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन न चलाने तथा यातायात नियमों का सदैव पालन करने की समझाइश दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि सड़क सुरक्षा केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
चिरमिरी पुलिस ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं वाहन न चलाएँ तथा अपने माता- पिता एवं अभिभावकों को भी नाबालिग बच्चों को वाहन उपलब्ध न कराने के लिए प्रेरित करें।
कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने यातायात नियमों का पालन करने एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया।
चिरमिरी पुलिस ने आमजन एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें तथा सुरक्षित और जिम्मेदार यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें।




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