मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी। एमसीबी जिले में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने मनेन्द्रगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों का निरीक्षण कर चालानी कार्रवाई की।
संयुक्त टीम ने मनेन्द्रगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने एनएच-43, नदी पार मनेन्द्रगढ़ और पीडब्ल्यूडी तिराहा क्षेत्र में संचालित पान ठेलों, गुमटियों, किराना दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, चाय दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाए गए दुकानदारों के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान कुल 11 दुकानों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 2,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए भविष्य में नियमों का उल्लंघन नहीं करने की सख्त हिदायत दी।
स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर विशेष निगरानी
संयुक्त टीम ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट, तंबाकू या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर नियमानुसार आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि युवाओं एवं विद्यार्थियों को तंबाकू की लत से बचाने और तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने नागरिकों से भी तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग करने तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री की सूचना संबंधित विभाग को देने की अपील की है।
कार्रवाई के दौरान कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो (स्वास्थ्य विभाग), खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा सहित पुलिस दल मौजूद रहा।




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