15 दिनों में ड्रंक एंड ड्राइव, यातायात नियमों के उल्लंघन और अवैध शराब के मामलों में पुलिस ने की कार्रवाई
जनकपुर। कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जनकपुर पुलिस ने 1 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट वाहन संचालित करने, ओवरलोडेड ऑटो तथा अवैध शराब के कारोबार के मामलों में कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार यह अभियान पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान कई मामलों में चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया, जबकि अवैध शराब के मामलों में आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
ड्रंक एंड ड्राइव के पांच मामलों में कार्रवाई
शराब के नशे में वाहन चलाने वाले पांच चालकों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
इनमें संतोष गुप्ता (31), निवासी निपुनिया, सीधी; कमल प्रसाद (29), निवासी करवां, जनकपुर; बबलू केवट (46), निवासी जनकपुर; देवीदीन अहिरवार (37), निवासी बेला, जनकपुर और रावेन्द्र सिंह (20), निवासी सेमरिहा, जनकपुर शामिल हैं।
स्कूली बच्चों को ओवरलोड कर ले जा रहे ऑटो पर ₹4 हजार जुर्माना
पुलिस ने क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बैठाकर ले जाने और परमिट शर्तों के उल्लंघन के मामले में ऑटो चालक रमाशंकर सिंह (20), निवासी पड़ौली के खिलाफ कार्रवाई की। उसके विरुद्ध धारा 3/181, 5/180 एवं 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4,000 रुपये का चालान काटा गया।
बिना नंबर प्लेट और दस्तावेज के वाहनों पर भी कार्रवाई
बिना नंबर प्लेट तथा बिना लाइसेंस/आवश्यक दस्तावेज के वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार:
रामभजन बैगा (38), मेहंदीली — ₹1,000
सतीश साहू (25), कलीज — ₹1,000
रविक्रांत केवट (31), नौटिया — ₹2,000
राखेलावन (40), चौकपारा — ₹1,000
राजमणि यादव (36), नारायणपुर — ₹2,000
संजय कुमार (20), नेरूआ — ₹2,000
इन मामलों में नियमानुसार समन शुल्क/जुर्माना लगाया गया।
अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने संजय वर्मा (37), निवासी लखनटोला, चौकी कुआरपुर के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब 2,000 रुपये बताई गई है, बरामद की। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त करीब 35,000 रुपये कीमत की मोटरसाइकिल भी जब्त की। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
इसी तरह प्रकाश कहार (30), निवासी जनकपुर आवासपारा के कब्जे से 2 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब 400 रुपये बताई गई है, बरामद कर धारा 34(क)(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई
सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने के मामलों में धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इनमें अजीत सिंह (24), पिंटू चौधरी (24), बबलू केवट (46), पिंटू प्रजापति उर्फ छर्रा (35) और राय सिंह मरावी (45) शामिल हैं।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
थाना प्रभारी विजय सिंह ने कहा कि पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में यातायात नियमों के पालन और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।




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