प्रधान आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, डबल मर्डर केस में सजा की अवधि पर 8 अक्टूबर को होगा फैसला
नदीम खान | सूरजपुर
सूरजपुर। जिले के बहुचर्चित प्रधान आरक्षक की पत्नी और मासूम बेटी के दोहरे हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में शामिल चारों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी, इस पर अदालत आगामी 8 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी।
वहीं, इसी वारदात की रात प्रधान आरक्षक को गाड़ी से कुचलकर जान से मारने के प्रयास के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
डबल मर्डर केस में चारों आरोपी दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और मासूम बेटी की हत्या से जुड़े प्रकरण में चारों आरोपियों को दोषी माना। लंबे समय से चर्चित इस मामले में फैसले को लेकर न्यायालय परिसर के बाहर लोगों में काफी उत्सुकता रही।
हत्या के मामले में अदालत द्वारा दोषसिद्धि के बाद अब आरोपियों की सजा की अवधि पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
प्रधान आरक्षक को भी गाड़ी से कुचलने का प्रयास
मामले की जांच और सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि वारदात वाली रात मुख्य आरोपी कुलदीप साहू ने पुलिस कार्रवाई से बचने के दौरान प्रधान आरक्षक को गाड़ी से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया था।
इस मामले में अदालत ने कुलदीप साहू को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
13 अक्टूबर की रात हुई थी वारदात
गौरतलब है कि 13 अक्टूबर की रात प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी मासूम बेटी की हत्या की वारदात सामने आने के बाद पूरे सूरजपुर जिले में सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
इसी दौरान प्रधान आरक्षक को गाड़ी से कुचलने के प्रयास की घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया था।
फैसले के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत में फैसला सुनाए जाने के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय नागरिकों और मीडियाकर्मियों की भी न्यायालय परिसर में मौजूदगी रही।
पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा।




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