कोर्ट से विधायक रायमुनी भगत को मिली बड़ी राहत,ईसाई समाज के हेरमोन कुजूर द्वारा दायर परिवाद न्यायालय ने किया निरस्त

कोर्ट से विधायक रायमुनी भगत को मिली बड़ी राहत,ईसाई समाज के हेरमोन कुजूर द्वारा दायर परिवाद न्यायालय ने किया निरस्त

जशपुर : ईसाई समाज के हेरमोन कुजूर द्वारा विधायक श्रीमती रायमुनी भगत के विरुद्ध किया गया दायर परिवाद न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले में सुनवाई करते हुवे विधायक श्रीमती भगत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है।मामले में विधायक भगत के वकील सत्यप्रकाश तिवारी ने नियमतः जो तर्क संगत जवाब पेश किया उसे न्यायालय ने सही ठहराते हुए दायर परिवाद निरस्त करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता सत्य प्रकाश तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे की अदालत ने जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत के विरुद्ध दायर परिवाद को निरस्त कर दिया है। ईसाई समाज के हेरमोन कुजूर एवं अन्य व्यक्तियों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर के समक्ष परिवाद दायर कर विधायक रायमुनि भगत पर बीएनएस की धारा 196, 299, 302 एवं आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
उक्त मामले में वर्ष 2024 में ढेंगनी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक रायमुनि भगत के भाषण को आपत्तिजनक बताते हुए वायरल किया गया।
इस वीडियो में दिए गए भाषण से क्षुब्ध होकर हेरमोन कुजूर समेत अन्य लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और परिवाद दायर किया था।न्यायालय ने इस मामले में विधिवत रायमुनि भगत को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना।

रायमुनि भगत की ओर से अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में बिना केंद्र अथवा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के अपराधों पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता।परिवाद में शासन का कोई आदेश संलग्न नहीं है, जिससे यह परिवाद विधि विरुद्ध है।

श्रीमती रायमुनी भगत के वकील सत्यप्रकाश ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे ने दायर परिवाद को निरस्त कर दिया है।