पीट एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को तीन माह की हुई जेल, सूरजपुर पुलिस द्वारा पिट एनडीपीएस केस कार्यवाही के लिए बनाकर कसा जा रहा शिकंजा।

पीट एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को तीन माह की हुई जेल, सूरजपुर पुलिस द्वारा पिट एनडीपीएस केस कार्यवाही के लिए बनाकर कसा जा रहा शिकंजा।

नदीम खान सूरजपुर

सूरजपुर। आईजी सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा के कड़े निर्देश और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश का प्रभावी असर देखने को मिल रहा है। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर आदतन अपराधी जो एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय हैं, उनका पिट एनडीपीएस के तहत प्रकरण तैयार कर सरगुजा संभाग कमिश्नर कोर्ट में कार्यवाही के लिए भेजा गया।

 कमिश्नर सरगुजा संभाग, सरगुजा श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने प्रकरण की सुनवाई 29.04.2026 को पूरी करते हुए पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा-3 सहपठित धारा 10 के तहत आरोपी विकास राव पिता स्व. के. सत्यनारायण राव निवासी शिवनंदनपुर, थाना विश्रामपुर को 3 माह जेल की सजा सुनाई है। आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को जिला जेल भेज दिया है। सख्ती के पीछे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाना है।