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08 Oct 2026
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सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 को फांसी, 1 को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 को फांसी, 1 को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 को फांसी, 1 को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। फोटो: आज का दिन न्यूज़

नदीम खान सूरजपुर

सूरजपुर (छत्तीसगढ़)। प्रदेश के बहुचर्चित प्रधान आरक्षक की पत्नी और मासूम बेटी की निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने जघन्य अपराध को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (Rare of Rarest) श्रेणी का मानते हुए 3 मुख्य दोषियों को मृत्युदंड (फांसी) और 1 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिंकू और चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके को फांसी की सजा का फरमान सुनाया। वहीं मामले में शामिल आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को उम्रकैद की सजा दी गई है। सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण दो अन्य आरोपियों, सूरज साहू और निलकेश्वर साहू को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया।

क्या था पूरा मामला?

यह सनसनीखेज वारदात 13 अक्टूबर 2024 की रात की है, जब बदमाशों ने सूरजपुर में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल तालिब शेख के घर में अवैध रूप से घुसकर उनकी पत्नी और नाबालिग बेटी की नृशंस हत्या कर दी थी। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे सूरजपुर जिले में जन-आक्रोश फैल गया था और कानून-व्यवस्था को लेकर कड़े सवाल उठे थे।

पुलिस ने सघन जांच के बाद मामले में कुल 6 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही थी, जहाँ अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया।

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