मनेंद्रगढ़ । राज्य शासन एवं कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार तथा डॉ. अविनाश खरे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में एनालॉग पनीर के विक्रय एवं उपयोग की रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला एमसीबी द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 07 डेयरी प्रतिष्ठानों एवं 02 होटल/रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान एनालॉग पनीर (Analog Paneer) के भंडारण, विक्रय, क्रय संबंधी अभिलेखों, बिल-वाउचर, लेबलिंग एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन का परीक्षण एवं जांच किया गया।
निरीक्षण के दौरान संबंधित सभी 09 प्रतिष्ठानों क्रमशः 1. हनुमान डेयरी, J K D रोड 2. जय अम्बे डेयरी, J K D रोड 3. श्री राम डेयरी, साइ तिराहा 4. माँ शारदा डेयरी, नदी पारा 5. मारुति डेयरी, नदी पारा 6. जया डेयरी, बस स्टेंड 7. यादव डेयरी, बस स्टेंड, 08. होटल हसदेव इन, मनेंद्रगढ़, 09. पैराडाइज रेस्टोरेंट मनेंद्रगढ़, द्वारा एनालॉग पनीर का विक्रय, निर्माण भंडारण अथवा उपयोग नहीं करने संबंधी स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) प्राप्त किए गए।
राज्य शासन द्वारा एनालॉग पनीर के विक्रय, निर्माण, भंडारण एवं उपयोग पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है ।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष निरीक्षण अभियान भविष्य में भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे।




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