नदीम खान सूरजपुर
सूरजपुर। दिनांक 06.08.2026 को ग्राम भंवरखोह तेलईडांड निवासी हरदयाल सिंह ने चौकी कुदरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी भांजी आहता अपने 7 वर्ष के लड़के के साथ इसके घर भवंरखोह 1 माह पहले आई थी और यही रह रही थी, दिनांक 06.08.2026 के सुबह करीब 9 बजे उसका पति नकुल सिंह निवासी कर्री इसके घर आया और अपने पत्नी को अपने साथ घर ले जाने के लिए बोला तो वह जाने से मना कर दी, तब नकुल सिंह अत्यधिक क्रोधित होकर पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर धारदार ब्लेड से गर्दन में प्राण घातक हमला कर सामने तरफ गला काट दिया। आहता को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस से ओड़गी अस्पताल भेजा गया जहाँ डॉक्टर द्वारा ईलाज हेतु जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर कर दिया गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर चौकी कुदरगढ़ में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 55/2026 धारा 109(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल ने प्रकरण के आरोपी की जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। चौकी कुदरगढ़ पुलिस ने घटना स्थल पर एफएसएल क्राईम यूनिट डॉ. रसलीन कौर की उपस्थिति में साक्ष्य संकलन करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना में प्रयुक्त ब्लेड जप्त किया की और दबिश देकर आरोपी नकुल सिंह आयाम पिता स्व. समय लाल उम्र 36 वर्ष ग्राम कर्री पटेलपारा चौकी कुदरगढ़ को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि अपनी पत्नी को लेने उसके मामा के घर गया था, पत्नी साथ जाने से मना करने पर अत्यधिक क्रोधित होकर जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार ब्लेड से गर्दन में प्राणघातक हमला कर गला काट दिया। मामले में आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है।
कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवागंन एवं एसडीओपी ओड़गी राजेन्द्र मंडावी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी कुदरगढ़ संजय यादव, प्रधान आरक्षक क्रांती सिंह, आरक्षक अमरेन्द्र दुबे, मिलन सिंह, आलम साय, नरसिंह यादव व अनार सिंह सक्रिय रहे।




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