मनेंद्रगढ़। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के तहत महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए छत्तीसगढ़ में अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए दैनिक मजदूरी दर 300 रुपये प्रति दिन निर्धारित कर दी है। यह नई दर 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत राज्यवार मजदूरी दरों का निर्धारण किया गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के लिए अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन तय की गई है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इसके बाद बीबी-जी राम जी के अंतर्गत कार्य करने वाले पात्र श्रमिकों को नई निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
नई मजदूरी दर लागू होने से राज्य के लाखों ग्रामीण श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी, ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा गांवों में रोजगार सृजन और आजीविका को नई गति मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।




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