Ambikapur Crime : पत्थर से सिर पर वार कर पत्नी की हत्या...पति को आजीवन कारावास की सजा...पढ़ें पूरी खबर

Ambikapur Crime : पत्थर से सिर पर वार कर पत्नी की हत्या...पति को आजीवन कारावास की सजा...पढ़ें पूरी खबर

Chhattisgarh Crime/अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली में लगभग एक वर्ष पूर्व पत्नी की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या करने के आरोपित पति को सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी के न्यायालय ने आजीवन कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वहीं, अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

दरअसल, घटना सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम कदनई गुड़गुड़झरिया की है। लोक अभियोजक गौरांगो सिंह ने बताया कि आरोपित सोमार साय, पत्नी कांति तथा चार बच्चों के साथ गांव में निवास करता था। उसकी मां की मृत्यु होने पर सास बनवासो उसके घर आई थी। घटना दिवस 14 नवंबर 2023 को आरोपित सोमार साय, पत्नी और छोटे बच्चे को लेकर नहर में नहाने और कपड़ा धोने गया था। यहां पति-पत्नी के बीच कुछ विवाद हो गया था। आवेश में आकर पति ने पत्नी के सिर पर पत्थर से वार कर दिया था।

फिलहाल, इससे वह अचेत हो गई थी। घर लौटकर सास के हाथों छोटे बच्चे को सौंप पति वहां से चला गया था। पत्नी को मार देने की जानकारी भी उसने सास को दी थी। आरोपित की सास ने ही बेटी कांति को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया था। बतौली अस्पताल में महिला की मौत के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप पर पति को गिरफ्तार कर न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया था। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी के न्यायालय ने आरोपित पति सोमार साय को धारा 302 का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपित पति को आजीवन कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा दी है।