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सहायक शिक्षक (एल बी) की क्रमोन्नति को लेकर दायर याचिका पर हाइकोर्ट ने राज्य शासन व सीईओ बागबाहरा को नोटिस जारी कर मंगा जबाब

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अफ़सर अली

बिलासपुर । सहायक शिक्षक एल.बी. की लंबे समय से चले आ रहे क्रमोन्नति वेतनमान मामले में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा संज्ञान लेते हुये  साजिद खान कुरैशी विकासखंड अध्यक्ष अपाक्स द्वारा दायर याचिका क्रमांक 1021/2021 दिनांक 15.02.2021 को सुनवाई करते हुये छतीसगढ़ शासन से जवाब मांगा है और साथ ही सी.ई.ओ. जनपद बागबाहरा को नोटिस जारी किया है ।

अपाक्स विकासखंड अध्यक्ष बागबाहरा साजिद खान कुरैशी जो कि सहायक शिक्षक एल.बी. हैं एवं पिछले 15 सालों से कार्यरत हैं, का कहना है कि राज्य के सहायक शिक्षक एल.बी. को भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी शिक्षकों को समानता का अधिकार के आधार पर जो भी शिक्षा कर्मी छतीसगढ़ शासन के अंतर्गत पंचायत या नगरीय निकाय में कार्य किये हैं । पूर्व में किये सेवा भी गणना करना चाहिये ताकि हम सभी शिक्षकों को समानता के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान मिल सके ।

साजिद ने आगे बताया कि उनको शिक्षा विभाग से क्रमोन्नति के वेतनमान के आधार पर वेतन जारी करने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 13.07.2020 के तहत बी.ई.ओ. को साजिद कुरैशी को जुलाई 2020 से क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन जारी करने का आदेश दिया था ।

उसके बाद भी साजिद द्वारा वेतन प्राप्त न होने पर डब्ल्यू.पी.एस. 4715/2020 दायर किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा बी.ई.ओ.  बागबाहरा को 60 दिनों के अंदर क्रमोन्नति आधार पर वेतन जारी करने का आदेश दिया था पर दिनांक 27.1.2021 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागबाहरा द्वारा अधिकार से बाहर जा कर आदेश जारी किया कि साजिद खान कुरैशी को क्रमोन्नति नहीं दी जा सकती क्योंकि उक्त कर्मचारी का संविलियन 1 जुलाई 2018 को शिक्षा विभाग में हुआ है । जिस आदेश को साजिद कुरैशी द्वारा अपने अधिवक्ता वकार नैय्यर के माध्यम से डब्ल्यू.पी.एस. 1021/2021 के द्वारा  माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है । मामले में सुनवाई करते हुये माननीय उच्च न्यायालय के  जस्टिस पी. सैम कोशी द्वारा शासन से जवाब मांगा गया है।

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