Updates
  1. होम वोटिंग के पहले दिन घर जाकर मतदान दल ने कराई वोटिंग बुजुर्गों, दिव्यांगजनों में दिखा उत्साह..
  2. जशपुर के पंडरापाठ में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस में मचे घमासान और बिखराव पर जमकर ली चुटकी,साय ने कहा विधानसभा चुनाव के तरह लोकसभा चुनाव में भी राज्य में होगा कांग्रेस का सफाया
  3. राधिका खेड़ा प्रकरण पर बोले मुख्यमंत्री,आपस में ही लड़ रहे हैं कांग्रेसी, थाने में रिपोर्ट तक की आ गई नौबत : जनहित का सब काम सांय-सांय, धांय-धांय हो रहा
  4. सरस्वती शिशु मंदिर का परीक्षा परिणाम घोषित, उत्‍कृृष्‍ट परिणाम से विद्यालय परिवार में खुशी की लहर , बच्चो के चेहरे खिले
  5. चुनावी मैदान में भाजपा की महिला मोर्चा ने सम्हाला कमान,महिला शक्ति का सम्मान सिर्फ भाजपा ही कर सकती है: प्रिया सिंह जूदेव
slider
slider

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम हेतु किया गया टास्क फोर्स का गठन,रामनवमी एवं अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह होने की है संभावना

news-details

जशपुर । कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बी. डी. पटेल के निर्देश में बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।  17 अप्रैल 2024 को रामनवमी एवं दिनांक 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया है। इस दौरान बाल विवाह होने की संभावना हो देखते हुए समिति का गठन किया गया है। जिले में कही पर भी बाल विवाह की सूचना मिलते ही टॉक्स फोर्स द्वारा बाल विवाह रोका जायेगा तथा बाल विवाह करने वाले परिवार को समझाईस दे कर बाल विवाह के दूष्परिणामों को बताया जायेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सूचना दे सकते है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री चन्द्रशेखर यादव द्वारा बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध है। बाल विवाह से बच्चों के सर्वागीण विकास प्रभावित होता है। बाल विवाह रोक-थाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है। जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। अधिनियम के तहत् बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता पिता, सगे संबंधी, बाराती यहाँ तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। अधिनियम के तहत् 2 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, आपातकालीन टोल फ्री नम्बर-112, महिला हेल्प लाईन नम्बर-181 एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी नम्बर-7489888808 पर बाल विवाह होने की सूचना दे सकते है।

whatsapp group
Related news