नारायणपुर : अंधविश्वास में महिला की हत्या करने वाले आरोपी अनिल कुजूर को नारायणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है,पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हंसिया जप्त किया है।थाना नारायणपुर में आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 450 भा.द.वि. एवं छ.ग. टोनही प्रताड़ना अधि. 2012 की धारा 4, 5 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रामप्रसाद भगत उम्र 34 साल निवासी बोड़ातालाब ने थाना नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14.11.2023 के शाम को इसके गांव का सुमित कुजूर उम्र 18 साल कहीं से शराब पीकर घर में आया और अपने पिता अनिल कुजूर उम्र 46 साल से किसी बात को लेकर लड़ाई-झगड़ा करने लगा, झगड़ा करते हुये सुमित कुजूर अपने पिता से बोला कि ”मैं जंगल में जाकर जहर पी लिया हूं,“ बोलकर अपने घर से निकल गया, जिसे ढूंढने के लिये परिजन एवं मोहल्ले के लोग जंगल की ओर गये परंतु सुमित कुजूर उन्हें नहीं मिला, तत्पश्चात् रात्रि में ही अनिल कुजूर वापस अपने घर लौट आया। अनिल कुजूर द्वारा अपने पुत्र सुमित कुजूर के नहीं मिलने से पड़ोस में रहने वाली महिला अलपमुनी बाई उम्र 40 साल के उपर अंधविष्वास में आकर शंका करता था कि वह उसके पुत्र को कुछ कर दी है, इस बात से नाराज होकर अनिल कुजूर रात्रि लगभग 10ः30 बजे उक्त महिला के घर में जाकर दरवाजा खुलवाने हेतु बोला एवं घर में प्रवेश कर अलपमुनी बाई को बोला कि तुम मेरे बेटे को कुछ कर दी हो, इसलिये वह वापस घर नहीं लौटा है। फिर वह अलपमुनी बाई को पकड़कर तालाब की ओर ले जाकर रोड में हंसिया से बाये गाल एवं गर्दन में वारकर हत्या कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर उक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी अनिल कुजूर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का हंसिया को जप्त किया गया। आरोपी *अनिल कुजूर उम्र 46 साल निवासी बोड़ातालाब थाना नारायणपुर* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 20.11.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक जनक राम कुर्रे, प्र.आर. 416 अनानियुस टोप्पो, आर. 659 सुरेश टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।