शमरोज खान सूरजपुर
सूरजपुर 27 नवम्बर 2019/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2019 को नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 की कार्यवाही संपन्न होने तक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री दीपक सोनी द्वारा सभी शासकीय ,अर्ध शासकीय उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन सूरजपुर जिला सूरजपुर अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख , नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।