छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 50% बिजली बिल छूट, कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक मंजूर
रायपुर, 03 दिसंबर 2025।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को लागू करने के फैसले को मंजूरी दी, जो 01 दिसंबर 2025 से प्रभावी है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% की छूट मिलेगी। यह राहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी।
200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50% छूट का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इस अवधि में उन्हें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
राज्य सरकार पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी भी दे रही है—
1 किलोवॉट प्लांट पर ₹15,000
2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000
अन्य निर्णयों में—
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे क्रय प्रक्रिया और पारदर्शी व सरल होगी तथा स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी मिली।
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 को भी अनुमोदन दिया गया, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
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