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12 फरवरी से 23 मार्च 2024 तक कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध

 शिवा मिश्रा विशेष संवाददाता रायपुर (छ. ग.)


अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में रखेंगे कड़ी निगरानी

मनेंद्रगढ़/09 फरवरी 2024/ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डलरायपुर द्वारा 28 दिसम्बर 2023 को हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 की समय-सारणी जारी किया गया है जिसके अनुसार 01 मार्च 2024 से 23 मार्च 2024 तक परीक्षा का आयोजन निर्धारित की गई हैजिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान न हो इस हेतु जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 5(1)(2), धारा-6 एवं धारा 10 (2) के तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 में उल्लेखित प्रावधानों के साथ पठित भारतीय दण्ड प्रक्रिय संहिता की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 12 फरवरी 2024 से 23 मार्च 2024 तक की अवधि में (अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित) अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 कएवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय के लिए प्रतिबंध लगाया है। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा-2 घ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारी अंतर्गत निहित अधिकारों की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया है।

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