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नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही के साथ एफआईआर : मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित

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जशपुर । आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भी मतदाता अपना मोबाइल लेकर मतदान केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि मतदान के दिन कोई भी मतदाता मोबाइल लेकर मतदान केंद्र में प्रवेश न कर सके। इसके लिए सभी पोलिंग बूथों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

मतदान केंद्र पर मोबाइल पकड़े जाने पर सुरक्षाकर्मी उसे जब्त कर सकेंगे,या वहा उपस्थित  बीएलओ  या मतदान कर्मी उसे बाहर ही स्विच ऑफ कर के जमा कराएंगे,जिसकी जिम्मेदारी मतदाता की भी होगी। असुविधा से बचने के लिए बेहतर है कि मतदान केंद्र पर मोबाइल लेकर न जाएं । क्योंकि मतदान केंद्र के भीतर किसी भी तरह से फोन या कैमरे के उपयोग से  मतदान की गोपनीयता भंग होती  है ।जो स्पष्ट रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 का उल्लंघन है।जिसमे अधिनियम के तहत निर्धारित सजा का भी प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी।

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