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मासूम बच्ची के दरिंदे को हुई आजीवन कारावास।

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कोरिया जिला में हुए कुछ ह्रदयविदारक घटना लोगो के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया था वंही मासूम बच्ची के चचेरे भाई ने हैवानियत दिखा ,हमेशा- हमेशा के लिये  मासूम बालिका अलविदा हो गई।

कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ में हुए विगत माह की घटना आज भी लोगो के मनमस्तिष्क में असर कर गया जंहा 20 अप्रेल 2019  को पीड़िता का चचेरा भाई जबरन खींचकर अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर दैहिक शोषण कर पीड़िता का मुंह, नाक, दबा दिया जिसका  प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ में प्रथमिक उपचार के तपश्चात उचित उपचार के लिये   बिलासपुर हायर सेंटर अपोलो  में  उपचार जारी रहा जन्हा  मासूम जिंदगी और मौत के बीच झुझते झुझते हमेशा हमेशा के लिये अलविदा हो गई थी।

 वंही प्रशाशन की सूझ- बुझ  और तत्परता से आरोपी को हिरासत में ले पूछताछ की जंहा आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान पी.एस. मरकाम प्रथम अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायालय में अपराध क्रमांक 23/19 में भादवि की धारा 376 (क,ख ) व  304 (2)  और पाक्सोएक्ट की धारा 6 के अंतर्गत विचारण जारी रहा  वंही उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वार प्रकरण में कुल 50 गवाहों को लिस्टेड किया गया जिसमे से  माननीय न्यायालय के समक्ष 43 गवाह हुए 

तथा उक्त प्रकरण  माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 जून 2019 से प्रकरण में सुनवाई प्रारम्भ हुई तथा दिनाँक 11 सितम्बर 2019 तक अर्थात कुल 02माह 21 दिन में प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही हुई जिसमें आरोपी को धारा 376 (क,ख)  में आजीवन कारावास एवम 25000 पच्चीस हजार रुपए, और 304(2)  में 10 साल की सजा एवम 25000 पच्चीस हजार रुपए, रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वंही माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता की माता को 500000 पांच लाख रुपए शाशन द्वारा  आर्थिक सहायता  एवम जुर्माना की राशि 50000 भी पीड़ित की माता को  कुल 550000 पांच लाख पचास हजार कुल दिए जाने का आदेश भी दिया गया।

 आपको बता दें कि कोरिया जिला का यह पहला मामला है जिसमे अभियोजन द्वारा बड़ी ततपरता से कार्य किया और माननीय न्यायालय  द्वारा कम समय मात्र 02 माह 21 दिन में अपना निर्णय सुनाया ।

बाइट01- कैलास प्रसाद पांडेय

(अतिरिक्त जिला लोकअभियोजक अधिकारी , मनेन्द्रगढ़)

संजय गुप्ता

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