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हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में लिखित परीक्षा को यथावत रखते हुए शारीरिक परीक्षा नए नियमो के तहत सरकार को लेने का दिया निर्देश

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बिलासपुर । छतीसगढ़ हाइकोर्ट की डबल बेंच ने पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निरस्त किये पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में 15 से ज्यादा याचिकाओं का निराकरण करते हुए राज्य सरकार को लिखित परीक्षा को यथावत रखते हुए शारीरिक परीक्षा को पुनः नए नियमो के तहत कराने का आदेश दिया है । कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वही आगे की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे । अन्य किसी अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार नही होगा ।

महाधिवक्ता सतीश वर्मा

    ज्ञात हो कि बीते 29 दिसम्बर 2017 को छतीसगढ़ पुलिस ने आरक्षक जीडी के 2259 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था । जिसमे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04 फरवरी 2018 थी ।  अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की परीक्षा 26 अप्रेल 2018 से 12 जून 2018 के बीच सम्पन्न हुई ।उपरोक्त भर्ती की लिखित परीक्षा 30 सितम्बर 2018 को सम्पन्न हुई व इसका मॉडल उत्तर 04 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया जिसमे कुल 61511 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए । लेकिन नियमो के पालन नही होने का हवाला देते हुए छतीसगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक ने 27 सितम्बर 2019 को आरक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अभ्यर्थियों ने छतीसगढ़ हाइकोर्ट में अलग अलग 15 से ज्यादा याचिकाएं लगाई । 12 दिसम्बर 2019 को छतीसगढ़ हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने पुलिस महानिदेशक के आदेश को यथावत रखा । जिसके विरुद्ध अभ्यर्थियों ने डबल बेंच ने अपनी अपील प्रस्तुत की । अपील में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विज्ञापन नए प्रचलित/संशोधित नियम के अंतर्गत किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है । इसलिए इसे निरस्त करना अनुचित है । 

    राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जबाब देते हुए महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने  कहा कि विज्ञापन जारी करने व आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कंडिका 76(3)(बी) नियम छतीसगढ़ पुलिस एक्जीक्यूटिव फोर्स कांस्टेबल (नियुक्ति एवं शर्ते) नियम 2007 के अंतर्गत भर्ती एवं शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली गई थी जिसमें यह उल्लेख है कि पुरुष अभ्यर्थी 1500 की दौड़ 5.40 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी 800 मीटर की दौड़ 3.20 मिनट में पूरा करना होता है। संशोधित नियम का गजट नोटिफिकेशन 23 फरवरी 2018 को हुआ था जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04 फरवरी 2018 थी ।उक्त दिनांक तक नियमो में कोई संशोधन नही हुआ था । शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने कोर्ट को यह भी बताया कि गजट नोटिफिकेशन 27 सितम्बर 2019 के द्वारा पूर्व की शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमे गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ प्रत्येक के लिए 20 अंक निर्धारित है ।

    हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस पी. आर. रामचंद्रन व पी. पी. साहू ने दोनों पक्षो को गम्भीरता से सुनने के बाद पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में 15 से ज्यादा याचिकाओं का निराकरण करते हुए राज्य सरकार को लिखित परीक्षा को यथावत रखते हुए शारीरिक परीक्षा को पुनः नए नियमो के तहत कराने का आदेश दिया है । कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वही आगे की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे । अन्य किसी अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार नही होगा ।

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