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कलेक्टर ने जन सुनवाई करते हुए 103 प्रकरणों पर निराकरण करने के आदेश जारी किए

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भरत शर्मा रतलाम

आज का दिन न्यूज पोर्टल रतलाम: जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन द्वारा जनसुनवाई करते हुए 103 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम हतनारा के निवासियों द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत हतनारा में लगभग 300 आदिवासी एवं पिछडा वर्ग के लोग निवास करते हैं परन्तु ग्राम में मांगलिक भवन नहीं होने से काफी परेशानी का सामना करना पडता है। कई बार ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा ठहराव प्रस्ताव भी लिया गया पर भवन नहीं बन पाया। मांगलिक भवन निर्माण हेतु सीईओ जनपद को निर्देशित किया गया है।

गौशाला रोड रतलाम निवासी विवेक राठौर ने अपने आवेदन में कहा है कि नाथ समाज में मृत्युपरांत समाधि देने का प्रावधान है। सागोद रोड स्थित वन विभाग के सामने इस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई थी, परन्तु बाद में वर्ष 1991 में समाधि स्थल हेतु पर्यावरण पार्क जामण पाटली में भूमि आवंटित की गई थी। वर्तमान समय में आसपास के लोगों ने नाले का भराव करते हुए समाधि स्थल की भूमि पर अतिक्रमण करना आरम्भ कर दिया है। अतः अतिक्रमण हटाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार रतलाम सीटी को भेजा गया है।

सेवालय नर्सिंग होम आलोट के डा. एस.आर. चौहान ने आवेदन देकर मांग की है कि आलोट तहसील में एक भी अल्ट्रासोनिक मशीन नहीं है जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पडता है। अतः अल्ट्रासोनिक मशीन सेवालय नर्सिंग होम में संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रकरण सीएमएचओ रतलाम को निराकरण हेतु भेजा गया है। जनसुनवाई में एक अनाम व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया गया कि करमदी रोड स्थित वेयर हाउस के पास नाला संकरा होने से बारिश के दिनों में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। अतः नाले की चौडाई व गहरीकरण किया जाकर लोगों को राहत प्रदान की जाए। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम को प्रेषित किया गया है।

नयापुरा रतलाम निवासी तसव्वुर हुसैन ने आवेदन में कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा उसे रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 39 हजार 500 रुपए ले लिए गए और उक्त व्यक्ति द्वारा उसे न तो नौकरी दिलवाई गई और न ही ली गई धनराशि लौटाई जा रही है। प्रकरण निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया है। रेहमत नगर निवासी जावेद खान ने अपने आवेदन में कहा है कि ग्राम बोरवाना में सर्वे नम्बर 141/1 रकबा 0.070 हेक्टर प्लाट नं. 10 का प्लाट है जिस पर म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा बिजली का खम्भा लगा दिया गया है, जिसे हटवाया जाए। प्रकरण म.प्र. विद्युत मण्डल को निराकरण हेतु भेजा गया है।

श्रीमती मंजूलाबाई पांचाल ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रार्थिया का महेश नगर कालोनी स्थित 40 बाय 20 फीट का एक प्लाट है जिस पर अवैध रुप से रोड का निर्माण कर दिया गया है। आसपास के लोगों से जानकारी लेने पर पता चला कि उक्त रोड का निर्माण नगर निगम द्वारा किया गया है। अतः प्रार्थिया को उक्त प्लाट पुनः दिलवाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम को भेजा गया है।

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