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दिल्लीवासियों को मिली बड़ी राहत,बिजली बिल में किया गया भारी गिरावट

दिल्ली-दिल्लीवासियों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने फिक्स चार्ज में कटौती की है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के बिल मे हर माह 105 से 750 रुपये तक की कमी आएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों को राहत दी गई है।

नए टैरिफ रेट 2019-20 में बिजली यूनिट के स्लैब रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि 1200 से ज्यादा यूनिट खर्च करने वालों को प्रति यूनिट 25 पैसे अधिक देने होंगे। नया टैरिफ रेट 1 अगस्त से लागू हो जाएगा।डीईआरसी ने बुधवार को घरेलू उपयोग में आने वाले बिजली के फिक्स चार्ज में कटौती कर दी है। अब 2 किलो वाट तक के बिजली कनेक्शन पर प्रति किलोवॉट 125 रुपये की जगह 20 रुपये प्रति किलो वाट देना होगा।

2 से लेकर 5 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 140 की जगह 50 रुपये प्रति किलोवाट देना होगा। इसी तरह 5 से लेकर 15 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन पर 175 की जगह 100 रुपये प्रति किलो वाट फिक्स चार्ज देना होगा। यूनिट स्लैब दर में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले साल मार्च महीने में फिक्स चार्ज में हुई बढ़ोतरी का राजनीतिक पार्टियों ने खासा विरोध किया था। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि फिक्स चार्ज की आड़ में दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को 5 हजार करोड़ का मुनाफा कराया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल मार्च महीने में डीईआरसी ने गर्मी शुरू होने के साथ ही फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक वृद्घि की थी।

नए टैरिफ रेट में प्रदूषण को ध्यान में रखा गया
प्रदूषण को देखते हुए नये टैरिफ रेट में पूरा ध्यान दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्यान में रखते हुए ई-चार्जिंग स्टेशनों को राहत दी गई है। लाइट चार्जिंग स्टेशन वालों को ऊर्जा शुल्क 5:50 रुपये की जगह 4:50 रुपये देने होंगे। भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए 5 की जगह 4 रुपये ऊर्जा शुल्क देने होंगे।

मशरूम की खेती को कृषि श्रेणी से अलग किया
मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत प्रभार में कमी की गई है। आयोग ने मशरूम की खेती को कृषि श्रेणी से अलग कर दिया है। स्वीकृत भार 20 किलोवॉट से 100 किलोवाट किया गया है। मशरूम की श्रेणी के लिए निश्चित शुल्क दो सौ रुपये प्रति महीना व ऊर्जा शुल्क 6:50 रुपया किया गया है।

ऊर्जा शुल्क में आयोग का नया संशोधन

घरेलू उपभोक्ता अगर 1200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते है तो अब 7:75 रुपये प्रति यूनिट की जगह 8 रुपये प्रति यूनिट देना होगा। 25 पैसे का इजाफा 3 किलोवाट से अधिक गैर घरेलू उपभोक्ताओं को मौजूदा ऊर्जा शुल्क 8 रुपये की जगह 8:50 रुपये देने पड़ेंगे औद्योगिक उपभोक्ताओं को मौजूद ऊर्जा शुल्क 7:25 रुपये की जगह 7:75 रुपये देने होंगे।। यानी 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी की गई है। एयरपोर्ट संचालित करने वाली कंपनी डायल को अब प्रति यूनिट 7:25 रुपये की जगह 7:75 रुपये देने होंगे विज्ञापन और होर्डिंग के लिए 8 रुपये प्रति यूनिट की जगह 8:50 रुपये प्रति यूनिट लगेगा आयोग ने 50 हजार रुपया तक बिजली बिलों के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक बैंक में बिल जमा करना होगा। पेंशन ट्रस्ट में 3.8 प्रतिशत को विरोध के बावजूद आयोग ने बरकरार रखा है। यह राशि सीधे पेंशन ट्रस्ट खाते में जाएगी।
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