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खरसिया: नेटवर्किंग कंपनी की आड़ में युवती का दैहिक शोषण करने वाला स्वास्थ्य कर्मी गिरफ्तार

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स्वास्थ कर्मी व साथी यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार

"रायगढ़ से नितिन सिन्हा की रिपोर्ट"

खरसिया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेटवर्किंग कम्पनी की आड़ में युवती के साथ यौन शोषण और छेड़छाड़ करने वाले स्वास्थ्य कर्मी लक्ष्मी चरण साहू एवं उसके एक अन्य देव मणि भारद्वाज जिसे (पर्दाफ़ास न्यूज का कैमरा मैन भी बताया जा रहा है) को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने बताया है कि पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने लक्ष्मी चरण साहू एवं उसके एक अन्य साथी देव मणि भारद्वाज खरसियां को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिनांक 01 जुलाई.19 को थाना खरसिया में 19 वर्षीय आदिवासी युवती ने छेडखानी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। युवती ने शिकायत में बताया था कि दिसम्बर 2018 में केवा मार्केटिंग कम्पनी में जुडी थी । इस कम्पनी में "देवमाणि भारद्वाज पिता रोहन लाल भारद्वाज उम्र 31 वर्ष" भी जुडा था । दिनांक 17.जून.19 को देवमाणि, युवती को लेकर खरसिया मार्केटिंग कम्पनी के मीटिंग में आया था और शाम करीब 04:00 बजे उसे अपने बाईक में पीछे बिठाकर घर छोडने जा रहा था कि रास्ते में ग्राम औरदा के पहले सुनसान जगह में देवमाणि बाइक खडा कर युवती से छेडखानी करने लगा तो युवती उससे छुडाकर भागी और अपने भाई को बुलाकर उसके साथ घर आयी । देवमणि भारद्वाज युवती को धमकी दिया था कि घटना को किसी को न बताये जिससे डर से वह किसी को नहीं बतायी थी । कुछ दिनों बाद अपनी मां को छेडखानी की बात बताई घर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी । जिस पर देवमणि भारद्वाज के विरूद्ध अप.क्र. "292/19 धारा 354,506,323 IPC" का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी "देवमणि भारद्वाज" को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जबकि पीड़िता की अतिरिक्त शिकायत पर उसके सांथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी लक्ष्मी चरण साहू पर जो ग्राम बरगढ कर्रानारा उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी के रुप में पदस्थ है, उसे भी गिरफ्तार किया है। आरोपी लक्ष्मीचरण साहू ने अपने खर्च किये रूपयों को युवती से मांगा तो युवती “अभी पैसा नही दे पाने की बात कही। इस पर आरोपी लक्ष्मीचरण साहू ने दिनांक 21 फरवरी 2019 को युवती से बलात संभोग किया और इसका विडियो,फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देते हुए उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवती के रिपोर्ट पर आरोपी "लक्ष्मी चरण साहू पिता जगनलाल साहू उम्र 38 वर्ष निवासी सरवानी" के विरूद्ध अप.क्र. 290/19 धारा 376 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

थाना प्रभारी खरसियां 

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