aajkadinnews.com: पूर्व डीजी मुकेश गुप्ता की बेटियों के फोन टैपिंग और ड्राइवर का पीछा करने अपहरण करने के तमाम आरोपों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई. मुकेश गुप्ता की ओर से वकील महेश जेठमलानी और एओआर पुलकित तारे खड़े हुए थे
जबकि सरकार की ओर से सबसे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी के साथ नीरज कृष्णा कौल, सतीश वर्मा छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता, मनोज कुमार सिंह, समीर सोडी, सौरभ राय, आशीष तिवारी, सीनियर एडवोकेट विवेक तंखा, प्रशांत सिवराजन, मोहन प्रसाद गुप्ता, रंजन कुमार चौरसिया, अरविंद कुमार शर्मा, अवी सिंह, मनोहर प्रताप एवं दिव्यांशु कोर्ट में प्रस्तुत हुए.
बता दें कि मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर अर्जी दाखिल की थी कि उनकी दो बेटियों के मोबाइल फोन छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा टेप किए जा रहे हैं. साथ ही उनके ड्राइवर उनके स्टाफ को परेशान किया जा रहा है. उनके परिवार को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगातार परेशान कर रही है. उसके घर पर वारंट चस्पा कर दी थी. छत्तीसगढ़ की वीआईपी नंबर वाली पजेरो गाड़ी का उपयोग किया जा रहा था. मुकेश गुप्ता ने बेटियों के फोन टेपिंग से सम्बंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किया था.
aajkadinnews.com: सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट द्वारा सुनवाई के दौरान सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को आस्वस्त कराया की फ़ोन टैपिंग नहीं की जाएगी. कोर्ट ने फोन टैपिंग को तत्काल बंद करने कहा है. अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा है कि प्रार्थी को हरास नहीं किया जाए और ना ही गिरफ्तारी होगी। अगली सुनवाई 4 नवंबर 2019 को रखी गयी है.