हाल ही में नए अध्यादेश के तहत सरकार ने कुल 82 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
रायपुरः आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ शासन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण नीति पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने ये रोक लगाई है. हाल ही में नए अध्यादेश के तहत सरकार ने कुल 82 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था.
ये है सरकार की नीति
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के अनुसार अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. यानी अगर तीनों वर्गों को मिला दें तो कुल 72 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया. वहीं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था केन्द्र सरकार ने कर दी है. इसे लागू करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 82 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रावधान रखा है.